पिथौरागढ़ , अगस्त 13 -- उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अगवा करने के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन ने आरोपी को गुरुवार को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामला 7 अक्टूबर 2024 का है। कोतवाली पिथौरागढ़ क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अगवा कर ले जाने के आरोप में मोहम्मद कैफ निवासी कृष्णापुरी, मूल निवासी खतौली, मुजफ्फरनगर के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

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