बेंगलुरु , जनवरी 19 -- कर्नाटक के पूर्व मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता बी श्रीरामुलु के खिलाफ 17 जनवरी को बल्लारी में एक रैली में भाषण के दौरान एक नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में पोस्को अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने बताया कि इस संबंध में एक शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज की गयी। शिकायत में कहा गया है कि श्री श्रीरामुलु ने नाबालिग किशोरी के बारे में संवेदनशील जानकारियां (जिसमें उसका नाम, पता, स्कूल और कक्षा शामिल है) उजागर की, जो पोस्को अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसके तहत नाबालिग पीड़िता की पहचान की सुरक्षा अनिवार्य है।

गौरतलब है कि श्री श्रीरामुलु कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी की गिरफ्तारी की मांग और हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई जांच की मांग को लेकर आयोजित रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भाषण के दौरान आरोप लगाया कि बल्लारी ड्रग्स गतिविधियों का अड्डा बन गया है और दावा किया कि आरोपी ने एक स्कूली छात्रा पर हमला करने से पहले ड्रग्स का सेवन किया था। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री श्रीरामुलु के करीबी सहयोगी भाजपा विधायक गली जनार्दन रेड्डी ने कहा कि वे इस मामले का कानूनी रूप से सामना करेंगे। इस घटना ने बल्लारी में राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है।

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