भरतपुर , मार्च 13 -- राजस्थान में करौली की नशीले द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों की विशेष अदालत ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने के आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ट न्यायाधीश माधवी दिनकर ने अभियुक्त मुकेश चंद को दोषी मानते हुए उस पर जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार करौली के कुडगांव थाना क्षेत्र में 10 जून 2022 को पुलिस ने अभियुक्त मुकेश चंद से 6.40 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की थी।

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