श्रीगंगानगर , दिसम्बर 18 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर के नशीले द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने नशीली दवाएं रखने के दो आरोपियों को गुरुवार को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने अभियुक्त टिंकू उर्फ अर्पित शर्मा और राहुल सिंधी काे नशीली दवायें रखने का दोषी मानते हुए उन पर कुल दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार सदर थाना क्षेत्र में 19 मार्च 2019 को पुलिस ने अभियुक्तों को नशीली दवा ले जाते गिरफ्तार किया था।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित