हनुमानगढ़ , अप्रैल 30 -- राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की एक अदालत ने नशीली दवा रखने के आरोपी को गुरुवार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजन खत्री ने अभियुक्त देवीलाल को नशीली दवायें रखने का दोषी मानते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार 22 मार्च 2017 को पुलिस ने अभियुक्त देवीलाल से गश्त के दौरान नशीली दवाईयां बरामद की थी।
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