श्रीगंगानगर , जुलाई 21 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर के मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने अवैध रूप से नशीली गोलियों रखने के आरोपी आरएमपी डॉक्टर को मंगलवार को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश पलविंदरसिंह ने दोषी आरएमपी डॉक्टर मीता सिंह को अवैध रूप से नशीली गोलियों रखने का दोषी मानते हुए उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी किया। इसी मामले में एक अन्य व्यक्ति सुखविंदर सिंह को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना किया।
मामले के अनुसार हिंदूमलकोट थाना क्षेत्र में 27 सितम्बर 2018 को पुलिस ने मीता सिंह से नशे की 1100 गोलियां बरामद की थी। उससे पूछताछ के बाद सुखविंदर सिंह से नशे की 100 गोलियां बरामद की गई।
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