पंचकूला , अगस्त 17 -- हरियाणा में पुलिस ने नशे के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए अब तस्करों की संपत्ति को भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया है।
हिसार पुलिस की मादक पदार्थ निरोधक शाखा ने मादक पदार्थ संबंधी मामले में आरोपी गेजा पुत्र पालाराम, निवासी वार्ड नंबर 17, भुना की करीब छह लाख 38 हजार 219 रुपये की संपत्ति को मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत फ्रीज कर दिया है।
हरियाणा पुलिस प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि आरोपी की जिस संपत्ति पर कार्रवाई की गई है, उसमें एक स्विफ्ट वीडीआई कार, एक हुंडई आई-20 कार और एक हीरो मोटरसाइकिल शामिल हैं। दोनों कारों की अनुमानित बाजार कीमत करीब पांच लाख रुपये, जबकि मोटरसाइकिल की कीमत करीब 54 हजार रुपये है। इसके अलावा आरोपी के दो बैंक खातों में जमा धनराशि पर भी रोक लगाई गई है। एक खाते में 83,281 रुपये और दूसरे में 938 रुपये जमा थे।
पुलिस के अनुसार वाहनों और बैंक खातों में उपलब्ध धनराशि को मिलाकर कुल 6,38,219 रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई की गई है।
पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने कहा कि हिसार पुलिस नशे के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के तहत कार्रवाई कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशा तस्करों की गिरफ्तारी और नशीले पदार्थों की बरामदगी के साथ अब नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति की पहचान कर उस पर भी कानूनी शिकंजा कसा जाएगा।
उन्होंने कहा कि नशे का कारोबार करने वालों के लिए यह साफ संदेश है कि अपराध से अर्जित धन और संपत्ति को सुरक्षित नहीं रहने दिया जाएगा। पुलिस ऐसे मामलों में संपत्तियों की पहचान कर नियमानुसार उन्हें रोकने या जब्त करने की कार्रवाई जारी रखेगी।
पुलिस अधीक्षक ने लोगों से नशे की बिक्री और तस्करी की सूचना तत्काल पुलिस को देने तथा नशे के खिलाफ अभियान में सहयोग करने की अपील की।
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