, Aug. 11 -- श्री चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार में लागू आरक्षण नीति के प्रावधानों के अनुसार पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कुल 60 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। इन आरक्षित सीटों का लाभ केवल बिहार के निवासी अभ्यर्थियों को ही प्राप्त होता है। शेष 40 प्रतिशत अनारक्षित रिक्तियों में भी विभिन्न श्रेणियों के लिए क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। इनमें महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत, दिव्यांगजनों के लिए 4 प्रतिशत तथा स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण शामिल है। इन प्रावधानों का लाभ भी केवल बिहार के पात्र अभ्यर्थियों को हीं मिलता है।
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