, Oct. 16 -- शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के वित्तरहित शिक्षकों को पहली बार अनुदान की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। यह राशि शीघ्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब तक अनुदान की राशि विद्यालयों की प्रबंध समितियों के खातों में भेजी जाती थी।
बैठक में माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति नियमावली, निकाय शिक्षक नियमावली, शिक्षा लिपिकीय संवर्ग और संस्कृत शिक्षा बोर्ड नियमावली सहित विभिन्न प्रस्तावित नियमावलियों तथा उनमें किए जाने वाले संशोधनों पर चर्चा हुई।
शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय योजनाओं और कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर हो और शिक्षकों एवं कर्मचारियों से जुड़े मामलों का समय पर समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
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