नयी दिल्ली , अगस्त 25 -- केंद्र सरकार ने मजदूरी संहिता, 2019 के तहत बोनस के लिए वेतन सीमा की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी।

श्रम मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रति माह 21 हजार रुपये या उससे कम मजदूरी पाने वाले प्रत्येक कर्मचारी को मजदूरी संहिता, 2019 में विनिर्दिष्ट बोनस दिया जायेगा। यह अधिसूचना 21 नवंबर 2025 से लागू मानी जायेगी।

उल्लेखनीय है कि मजदूरी संहिता, 2019 पिछले साल 21 नवंबर से ही लागू हुई थी। इस संहिता के तहत बोनस के लिए वेतन सीमा की अधिसूचना केंद्र सरकार को जारी करना था। पुराने कानून में भी यह सीमा 21 हजार रुपये ही थी।

संहिता में बोनस से जुड़े दूसरे महत्वपूर्ण प्रावधानों को भी पिछले कानून जैसा ही रखा गया है। पहले की तरह ही न्यूनतम बोनस 8.33 प्रतिशत और अधिकतम बोनस 20 प्रतिशत तय किया गया है। साथ ही बोनस के लिए पात्र होने के लिए संबंधित लेखा वर्ष में मजदूर का कम से कम 30 दिन काम करना भी अनिवार्य किया गया है। यह प्रावधान भी पुराने कानून के जैसा ही है।

सरकार ने पुराने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाप्त कर उनकी जगह चार श्रम कानून 21 नवंबर 2025 से लागू किये हैं। इनमें मजदूरी संहिता के अलावा औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता, 2020 शामिल हैं।

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