पटना , मार्च 20 -- बिहार के उप मुख्यमंत्री और नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को बताया कि विभाग के अंतर्गत कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही एवं अनियमितता के आरोप में कड़ी कार्रवाई करते हुए नगर पंचायत शाहपुर के कार्यपालक पदाधिकारी मो. नेशात आलम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा की ओर से उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल एवं प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के लिये भवन नक्शा स्वीकृति के लिए समर्पित प्रस्ताव/आवेदन का समय पर निष्पादन नहीं किया गया। साथ ही, कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से कार्य करते हुए परिवादी द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने के बाद पेनाल्टी राशि के निर्धारण में भी गंभीर अनियमितता बरती गई।

प्राप्त प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि पेनाल्टी की राशि 12,72,860 रुपये के स्थान पर 19,09,290 रुपये निर्धारित की गई, जो प्रथम दृष्टया घोर लापरवाही एवं प्रशासनिक अनियमितता का द्योतक है। जिला पदाधिकारी, भोजपुर की ओर से प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में उक्त आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए हैं।

इन परिस्थितियों को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने मो. नेशात आलम को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णियाँ का कार्यालय निर्धारित किया गया है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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