अमृतसर , मई 25 -- पंजाब में होने वाले नगर निकाय चुनाव-2026 के मद्देनज़र राज्य सरकार ने मतदान के पात्र कर्मचारियों के लिए 26 मई को सवेतन अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो पंजीकृत दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों में कार्यरत हैं तथा संबंधित नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं।

उपायुक्त दलविंदरजीत सिंह ने सोमवार को बताया कि श्रम विभाग, पंजाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह निर्णय पंजाब शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 1958 की धारा 10 की उपधारा एक के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लिया गया है, ताकि कर्मचारी स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

श्री सिंह ने स्पष्ट किया कि 26 मई 2026 को दिया गया यह अवकाश 24 से 30 मई 2026 के बीच आने वाले साप्ताहिक अवकाश के बदले 'क्लोज्ड डे' नहीं माना जाएगा।

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