पौड़ी , अक्टूबर, 15 -- त्तराखंड में पौड़ी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने निःशुल्क विधिक सहायता व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में पैनल अधिवक्ताओं एवं लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (एलएडीसीएस) के कार्यों की समीक्षा की। गुरुवार को प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित मासिक बैठक की अध्यक्षता सिविल जज एवं प्राधिकरण की सचिव नाजिश कलीम ने की। बैठक में नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के प्रावधानों की जानकारी देते हुए अधिवक्ताओं को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए गए।
सचिव नाजिश कलीम ने कहा कि निःशुल्क विधिक सहायता के मामलों में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ लाभार्थियों से नियमित संपर्क बनाए रखना जरूरी है, ताकि उन्हें अपने मुकदमों की प्रगति की जानकारी मिलती रहे। उन्होंने प्रकरणों से संबंधित अभिलेखों को व्यवस्थित रखने और कार्य निष्पादन का पूरा विवरण संधारित करने पर भी जोर दिया।
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