कोलकाता , सितंबर 24 -- पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले एक पुराने मामले में गिरफ्तार हुए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को गुरूवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी।

इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने कहा, "मिलन प्रधान को चुनाव लड़ने दिया जाए। मैं उन्हें अंतरिम जमानत दे रहा हूं। उन्हें चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने दें, बाकी मामला, केस के नतीजे पर निर्भर करेगा।"न्यायालय इस मामले पर शुक्रवार को भी सुनवाई करेगा। इससे पहले न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने भी प्रधान के खिलाफ 12 अक्टूबर तक किसी भी नयी दंडात्मक कार्रवाई और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित