चेन्नई , फरवरी 24 -- तमिलनाडु में चेन्नई के एग्मोर की एक अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराया है और उसे चार साल की जेल की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने आरोपी उबैदुल्ला उर्फ एफ हमीद उर्फ उबैतुल्ला खान फैजल को सोमवार को चार साल की जेल की सजा सुनाते हुए 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सीबीआई ने 31 दिसंबर, 2018 को एक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उबैदुल्ला ने खुद की पहचान बताकर और जाली कागजात जमा करके नकली नामों से कई पासपोर्ट हासिल किए और सीमा शुल्क विभाग को धोखा देने के लिए मिले नकली पासपोर्ट पर विदेश यात्रा की। उसे सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट में सवार होते समय चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर सीमा-शुल्क अधिकारियों ने बिना किसी कानूनी इजाजत के 36.74 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा गैर-कानूनी तरीके से रखने के आरोप में पकड़ा।
सीबीआई के एक बयान में मंगलवार को कहा गया कि आरोपी ने पासपोर्ट अधिकारियों से पासपोर्ट पाने के लिए झूठी और जरूरी जानकारी भी छिपाई थी।
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