कुरुक्षेत्र , अगस्त 25 -- हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने द किरमच को-ऑपरेटिव सोसायटी में नियमों को ताक पर रखकर पांच कर्मचारियों की भर्ती के मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने और कर्मचारियों को किए गए वेतन भुगतान की रिकवरी के निर्देश दिए हैं।
श्री पंवार ने उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां को भर्ती प्रस्ताव तत्काल रद्द करने तथा नियमानुसार वेतन की वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह मामला गांव किरमच निवासी की शिकायत पर सामने आया था, जिसमें पांच कर्मचारियों की भर्ती में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया गया था।
विकास एवं पंचायत मंत्री मंगलवार को कुरुक्षेत्र में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने एजेंडे में शामिल सभी 11 शिकायतों की सुनवाई करते हुए उनका निपटारा किया।
बैठक में पानीपत निवासी राजपाल खुराना की शिकायत पर मंत्री ने पुलिस को जांच जारी रखने और शिकायतकर्ता को केस से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। अस्पताल से सामान निकलवाने के लिए एसडीएम के समक्ष शिकायत देने को कहा, ताकि पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
वार्ड नंबर 32 निवासी महाजन सिंह की शिकायत पर नगर परिषद अधिकारियों को गांव बाहरी वाली सड़क पर बरसाती पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण एक सप्ताह में शुरू करवाने और जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
दर्रा खुर्द में टाउन प्लानिंग स्कीम 8-ए के उल्लंघन की शिकायत पर मंत्री ने नगर परिषद अधिकारियों को नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई करने और रास्ता खुलवाने के निर्देश दिए। शिकायत में पार्किंग और सर्विस रोड के लिए छोड़ी गई जगह पर होटल व दुकानें बनाने का आरोप था।
एक अन्य मामले में रोडवेज जीएम को धनौरा जाटान मार्ग पर विद्यार्थियों के लिए विशेष इलेक्ट्रिक बस चलाने के निर्देश दिए गए। शांति नगर निवासी की शिकायत पर जन स्वास्थ्य विभाग को पानी की समस्या दूर करने के लिए नए ट्यूबवेल का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया।
गांव नरकातारी के सरपंच की शिकायत पर मंत्री ने उपायुक्त को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अधिग्रहित जमीन से अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए। इसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर पुलिस बल की मदद लेने को कहा गया।
दयानंद कॉलोनी निवासी की शिकायत पर जिला नगर आयुक्त को जांच पूरी कर लोकायुक्त को रिपोर्ट भेजने तथा लोकायुक्त के फैसले तक संबंधित निर्माण और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए।
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