भिण्ड , अगस्त 06 -- मध्यप्रदेश के भिण्ड में दो महिला न्यायिक अधिकारियों की शिकायत पर जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विनीत मिश्रा और अधिवक्ता सौरभ मिश्रा के खिलाफ भिण्ड देहात थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2) और 296(बी) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय से 30 जुलाई 2026 का पत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ था। इसके साथ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड) श्रीमती निधि नीलेश श्रीवास्तव तथा व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड) श्रीमती मुनमुन सिंह शर्मा के शिकायत पत्र भी संलग्न थे।
शिकायत के अनुसार 28 जुलाई 2026 को जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विनीत मिश्रा और अधिवक्ता सौरभ मिश्रा ने कथित रूप से दोनों न्यायिक अधिकारियों का रास्ता रोककर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया तथा धमकी दी। दोनों न्यायिक अधिकारियों ने घटना की जानकारी अलग-अलग पत्रों के माध्यम से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को देते हुए कार्रवाई का अनुरोध किया था।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक के पास भेजा। शिकायतों और उपलब्ध तथ्यों के परीक्षण के बाद प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर भिण्ड देहात थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना जारी है। जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों, दस्तावेजों और संबंधित पक्षों के बयान के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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