उज्जैन , सितंबर 02 -- मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले में जमीन विवाद को लेकर दो बुजुर्गों की हत्या के मामले में तराना के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने नौ आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तराना की न्यायाधीश प्रेमा साहू ने माकड़ोन थाने के अपराध क्रमांक 232/2018 में सुनवाई के बाद माकड़ोन निवासी शंकर जाट, रतन जाट, राजमल जाट, सिद्धनाथ, दिनेश, रामदयाल जाट, मोड़सिंह, कायथा निवासी प्रताप जाट तथा सुवागांव-माकड़ोन निवासी सीताराम को दोषी पाया।

न्यायालय ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत आजीवन सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा धारा 147 में दो वर्ष का सश्रम कारावास और 500-500 रुपये, धारा 148 में दो वर्ष का सश्रम कारावास और 500-500 रुपये तथा धारा 352/149 में पांच-पांच माह का सश्रम कारावास और 500-500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

अभियोजन के अनुसार 10 जुलाई 2018 को फरियादी देवीसिंह ने देहाती नालसी दर्ज कराई थी। उसे निर्भयसिंह पाटीदार निवासी बेरछी ने फोन कर ट्रैक्टर लेकर तराना आने और ग्राम बेरछी में खेत हांकने के लिए कहा था। फरियादी ट्रैक्टर लेकर तराना पहुंचा, जहां निर्भयसिंह, अनोखीलाल और निर्भयसिंह का भानजा दो कारों में मौजूद थे।

सभी लोग दोपहर करीब डेढ़ बजे ग्राम बेरछी पहुंचे और कारों को गांव के बाहर खड़ा कर दिया। इसके बाद निर्भयसिंह, अनोखीलाल, भगवानसिंह और दिनेश ट्रैक्टर लेकर खेत पर पहुंचे। दिनेश खेत हांक रहा था, तभी करीब ढाई बजे आरोपी लाठी, तलवार और फरसा लेकर वहां पहुंचे और एक राय होकर अनोखीलाल एवं निर्भयसिंह के साथ मारपीट शुरू कर दी।

दिनेश ने बीच-बचाव का प्रयास किया तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट करने का प्रयास किया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के पहुंचने पर आरोपी मौके से भाग गए। घटनास्थल पर निर्भयसिंह और अनोखीलाल के सिर में गंभीर चोटें थीं। निर्भयसिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि अनोखीलाल ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

फरियादी की रिपोर्ट पर माकड़ोन पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने सभी नौ आरोपियों को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित