भीलवाड़ा , मई 12 -- राजस्थान में भीलवाड़ा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने मादक पदार्थाें की तस्करी के मामले में दो आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार वाजा ने अभियुक्त सलमान खां (24) और राकेश खारोल (30) को अफीम डोडा पोस्त की तस्करी करने का दोषी मानते हुए उन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया।

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