पन्ना , अप्रैल 30 -- मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में एक बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड मामले में न्यायालय ने पिता-पुत्र को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है।

प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चरण सिंह राजपूत और उनके पुत्र शुभम सिंह राजपूत को दो सगे भाइयों की हत्या तथा उनकी मां पर जानलेवा हमले का दोषी पाया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 302/34 के तहत फांसी की सजा और 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

इसके अलावा धारा 307/34 के तहत हत्या के प्रयास के मामले में दोनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। न्यायालय ने अपने फैसले में इस अपराध को जघन्य और क्रूरता की पराकाष्ठा बताते हुए कहा कि सगे भाइयों की हत्या और मां पर जानलेवा हमला समाज के लिए गंभीर अपराध है, जिसके लिए मृत्यु दंड उचित है।

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