सागर , जुलाई 30 -- मध्यप्रदेश में सागर जिले के देवरी विकासखंड में खरीफ सीजन के मद्देनजर कृषि विभाग ने कीटनाशक विक्रेताओं की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रतिबंधित कीटनाशक पैराक्वाट डाइक्लोराइड की उपलब्धता सहित भंडारण, स्टॉक रजिस्टर और बिक्री संबंधी दस्तावेजों की जांच की गई। अनियमितताएं मिलने पर संबंधित विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
कृषि विभाग के अनुसार किसानों को गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित निरीक्षण दल ने विकासखंड की विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जुलाई 2026 से पैराक्वाट डाइक्लोराइड पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी दुकान पर इस रसायन का भंडारण अथवा विक्रय नहीं हो रहा है।
जांच के दौरान कुछ दुकानों में अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं को तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान कीटनाशकों और उर्वरकों के नमूने भी एकत्र कर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए हैं। अधिकारियों ने विक्रेताओं को केवल मानक एवं स्वीकृत कीटनाशकों के विक्रय के निर्देश दिए, ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध हो सकें और खरीफ फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। निरीक्षण दल में वरिष्ठ कृषि अधिकारी उमाशंकर प्रजापति, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी केसली कमल खरते तथा कृषि विस्तार अधिकारी प्रभांशु दुबे शामिल थे।
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