देवरिया , सितंबर 18 -- उत्तर प्रदेश में देवरिया की एक अदालत ने हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर शुक्रवार को पति, पत्नी को आजीवन कारावास तथा पचास- पचास हजार रूपये अर्थ दण्ड से दंडित किया है।

शासकीय अधिवक्ता आशुतोष सिंह ने बताया कि देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के एक मामले में पति और पत्नी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा दिलाई गई।

उन्होंने बताया कि थाना रामपुर कारखाना में पंजीकृत मुकदमें से संबंधित मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तीन की अदालत ने चौथी यादव पुत्र सूरज यादव और उसकी पत्नी सुनैनी देवी निवासी ग्राम मधवापुर, थाना रामपुर कारखाना को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

उन्होंने बताया कि कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी विनोद कुशवाहा, पैरोकार आरक्षी सर्वेश कुशवाहा और मॉनिटरिंग सेल प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह की प्रभावी पैरवी तथा अभियोजन पक्ष के तर्कों और बहस से सजा दिलाना संभव हो सका है।

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