देवरिया , अगस्त 31 -- उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के गौरी बाजार क्षेत्र स्थित लबकनी गांव में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी ने बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
आधिकारिक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि जिलाधिकारी ने कार्यालय आदेश संख्या 1314/जे.ए.-2026, दिनांक 17 अगस्त 2026 के माध्यम से जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत 15 अक्टूबर 2026 तक निषेधाज्ञा लागू की है।
प्रवक्ता के अनुसार गौरी बाजार पुलिस ने 31 अगस्त को अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम सभा लबकनी में आंगनबाड़ी केंद्र के बगल में सरकारी खलिहान की खाली भूमि पर 29 जुलाई की रात सूरज पुत्र चंद्रभान, निवासी लबकनी के नेतृत्व में कुछ लोगों द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के चबूतरा बनाकर डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवा दिया था।
उन्होंने बताया कि घटना के बाद गांव का माहौल संवेदनशील हो गया है और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका बनी हुई है। इसी को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक ने ग्राम लबकनी में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाहरी व्यक्तियों के आवागमन तथा अन्य अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।
जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि जिले में पूर्व से लागू निषेधाज्ञा के साथ-साथ थाना गौरी बाजार के अंतर्गत ग्राम लबकनी की सीमा में कोई भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करेगा।
प्रवक्ता ने बताया कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। 17 अगस्त 2026 को जारी निषेधाज्ञा के अन्य सभी प्रावधान पूरे जिले में पूर्ववत लागू रहेंगे। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा।
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