बहराइच , मार्च 24 -- उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय (पॉक्सो) ने दोषी पाए गए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 51,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना रूपईडीहा क्षेत्र में दर्ज हुए इस मामले में वादिनी ने शिकायत दी थी कि आरोपी किशन उर्फ कृष्ण कुमार गिरी डीजे का कार्य करता है, उसके नाबालिग पुत्र को काम के बहाने अपने साथ ग्राम बरवलिया ले गया। वहां आरोपी ने बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया तथा उसके साथ मारपीट कर गंभीर रूप से प्रताड़ित किया। पीड़ित ने अगले दिन घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी, जिसके आधार पर थाना रूपईडीहा में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल साक्ष्य संकलन, गवाहों के बयान और अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई पूरी करते हुए 26 मई 2024 को आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। इसके बाद न्यायालय ने 29 अगस्त 2024 को आरोप तय किए।
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