कौशांबी , अगस्त 31 -- उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले की एक अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म के मामले में दोषी एक व्यक्ति को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार, छह अप्रैल 2021 को पीड़िता ने कौशांबी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि मुस्तफाबाद निवासी अनिल अग्रहरि ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 498-ए, 323, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे)/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में हुई।
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