मैहर , फरवरी 24 -- मध्यप्रदेश के मैहर जिले की एक अदालत ने दुष्कर्म के चार वर्ष पुराने मामले में निर्णय सुनाते हुये आरोपी को बीस वर्ष का सश्रम कारावास एवं छः हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामले के शासकीय अभिभाषक विनोद प्रताप सिंह ने बताया कि सोमवार को उचेहरा के अपर सत्र न्यायाधीश सदाशिव दांगोडे ने नाबालिग किशोरी को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में फैसला सुनाते हुये आरोपी अभिषेक ताम्रकार निवासी उचेहरा को बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 फरवरी 2022 को किराना लेने निकली नाबालिग किशोरी को अगवा कर आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।

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