पटना , जून 19 -- ्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव के सेंथिल कुमार ने शुक्रवार को कहा कि दूसरे राज्यों या विदेशों में कार्य करने वाले प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर पार्थिव शरीर को उनके स्थायी निवास तक पहुंचाने में खर्च होने वाली कुल राशि का वहन राज्य सरकार करेगी। अपर मुख्य सचिव श्री के सेंथिल कुमार ने आज यहां आयोजित प्रेस वार्ता में कहा किराज्य के कामगार मजदूरों और प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार कई कार्यक्रम चला रही है।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूर की मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को दी जानेवाली राशि को दो लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत वित्तीय वर्ष-2025-26 में 446 लाभुकों को कुल 8 करोड़ 67 लाख 35 हजार रुपये अनुदान राशि प्रदान की गई और वित्तीय वर्ष 2026-27 में अबतक कुल 168 लाभुकों को 3 करोड़ 35 लाख 12 हजार 5 सौ रुपये का अनुदान राशि प्रदान किया गया है।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के प्रवासी श्रमिकों के डाटा संग्रहण एवं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का नीति-निर्माण किये जाने के उद्देश्य से बिहार प्रवासी कामगार ऐप का अनावरण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस ऐप पर 10 जून तक कुल 6 लाख 84 हजार 708 प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है। बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना योजना के तहत वर्ष 2025-26 में कुल 9719 लाभुकों को अनुदान राशि के रूप में कुल 54 करोड़ 91 लाख 12 हजार 5 सौ रुपये अंतरित की गई है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2026-27 में अबतक कुल 1303 लाभुकों को कुल 7,97,02,500 रुपये का अनुदान राशि प्रदान किया गया है। इसके साथ ही विभाग द्वारा राज्य के 03 जिलों यथा पटना, गया एवं सीतामढ़ी में विशेष आवासीय प्रशिक्षण केंन्द्रों का संचालन हेतु मेसर्स प्रयास जुबेनाईल एंड सेंटर के साथ एकरारनामा किया गया है।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 1054 बाल श्रमिक विमुक्त हुए थे। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2026-27 में विमुक्त बाल/किशारों के पुनर्वास के लिये कुल 126 बाल/किशोर श्रमिकों के खातों में सावधि जमा के लिये मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त कुल 31 लाख 50 हजार रूपये राशि सावधि जमा की गयी, तत्काल सहायता राशि के रूप में कुल 103 बाल श्रमिकों को रूपये 3 लाख 9 हजार प्रदान की गयी एवं जिला बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में कुल 166 बाल श्रमिकों के लिये 8 लाख 30 हजार रुपये जमा किया गया है। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का पुनर्गठन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का पुनर्गठन किया गया है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 2 करोड़ 7 लाख 42 हजार 155 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

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