दुर्ग , अक्टूबर 29 -- छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ब्याज पर रकम देकर कथित रूप से अवैध वसूली करने और कर्जदारों को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने मां-बेटी को गिरफ्तार किया है।
वैशालीनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कुल तीन लाख 79 हजार 900 रुपये नकद सहित ब्याज के लेन-देन से संबंधित डायरी, विभिन्न बैंकों के ब्लैंक चेक और हस्ताक्षरित कोरे स्टाम्प पेपर जब्त किए हैं। प्रकरण में एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।
पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बबली साहू उर्फ बबली निरंजन (42) और उसकी बेटी ज्योति निरंजन (27) के रूप में हुई है। दोनों को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सिटी) शोभराज अग्रवाल ने बताया कि वैशालीनगर निवासी पूनम मनोज कुमार ने 27 अक्टूबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने वर्ष 2024 में 50 हजार रुपये ब्याज पर उधार लिए थे। इस दौरान सुरक्षा के तौर पर उससे ब्लैंक चेक और हस्ताक्षर किया हुआ कोरा स्टाम्प पेपर लिया गया था।
शिकायत में बताया गया कि उधार ली गई रकम के एवज में वह 29 सप्ताह तक प्रत्येक सप्ताह 2,500 रुपये की किस्त के रूप में कुल 72,500 रुपये का भुगतान कर चुकी थी। इसके बावजूद आरोपियों द्वारा उससे एक लाख 50 हजार रुपये अतिरिक्त देने की मांग की जा रही थी।
पीड़िता का आरोप है कि निर्धारित समय पर रकम नहीं देने की स्थिति में उसके साथ गाली-गलौज की जाती थी। साथ ही उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने तथा जान से मारने की धमकी देकर लगातार दबाव बनाया जा रहा था।
इसी मामले में पूनम की सहेली सुमिता तंबोली ने भी ब्याज वसूली को लेकर शिकायत की है। सुमिता के अनुसार, उसने आरोपियों से एक लाख रुपये ब्याज पर लिए थे, जिसके बदले 28 सप्ताह तक प्रत्येक सप्ताह पांच हजार रुपये के हिसाब से कुल एक लाख 40 हजार रुपये चुका दिए थे। इसके बाद भी उससे अतिरिक्त रकम की मांग कर परेशान करने और धमकी देने का आरोप लगाया गया है।
शिकायतों के आधार पर वैशालीनगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपियों से पूछताछ और ब्याज संबंधी दस्तावेजों की पड़ताल के दौरान पुलिस ने संबंधित ठिकानों पर तलाशी ली। इस कार्रवाई में बबली साहू के कब्जे से 99 हजार 900 रुपये नकद बरामद हुए, जबकि सीमा यादव के मकान की तलाशी में करीब दो लाख 80 हजार रुपये मिले। इस प्रकार पुलिस ने कुल तीन लाख 79 हजार 900 रुपये नकद जब्त किए।
तलाशी के दौरान ब्याज पर दी गई रकम और उसकी वसूली का हिसाब दर्ज करने वाली डायरी, अलग-अलग बैंकों के ब्लैंक चेक तथा कोरे स्टाम्प पेपर भी बरामद किए गए। पुलिस इन दस्तावेजों के आधार पर आर्थिक लेन-देन की जांच कर रही है।
पुलिस के मुताबिक, बबली साहू उर्फ बबली निरंजन के विरुद्ध सुपेला थाने में पहले भी कर्जा एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत दो प्रकरण दर्ज हैं। इनमें अपराध क्रमांक 138/2026 और 1138/2026 शामिल हैं।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित