गोपालगंज, अक्टूबर 24 -- ीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर पटाखों की अनियंत्रित बिक्री रोकने तथा अग्निकांड एवं दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति अनिवार्य की है।जिला प्रशासन द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज एवं हथुआ को इच्छुक विक्रेताओं से आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार अस्थायी अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। साथ ही, अपने-अपने क्षेत्र में बिना अनुज्ञप्ति पटाखों की बिक्री पर रोक सुनिश्चित करने तथा निर्गत अनुज्ञप्तियों की सूचना जिला शस्त्र दंडाधिकारी को देने का निर्देश दिया गया है।

निर्धारित कानूनी प्रावधानों एवं वायु तथा ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण संबंधी निर्देशों के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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