बुलंदशहर , अगस्त 31 -- उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2021 में गोली मारकर की गई हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक संजीव कुमार ने बताया कि खुर्जा नगर क्षेत्र के मोहल्ला अहीरवाड़ा निवासी महेश पुत्र दौलतराम, दिनेश पंडित उर्फ लाला पुत्र किशन कुमार शर्मा और चंदन पुत्र रामकिशोर ने वर्ष 2021 में वादी महेशचंद के पोते दीपक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में 22 जनवरी 2021 को खुर्जा नगर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 59/21 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 में मामला दर्ज किया गया था।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने अभियुक्त महेश और दिनेश पंडित उर्फ लाला को अवैध तमंचों, जिंदा और खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत अलग-अलग मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। पुलिस ने 13 अप्रैल 2021 को सभी मामलों में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
लोक अभियोजक के अनुसार पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत मामले को चिह्नित किया गया। मॉनीटरिंग सेल, बुलंदशहर ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की।
उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खुर्जा दिलीप कुमार सचान ने 31 अगस्त 2026 को मामले में दोष सिद्ध होने पर महेश, दिनेश पंडित उर्फ लाला और चंदन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने चंदन पर 50 हजार रुपये तथा महेश और दिनेश पंडित उर्फ लाला पर 55-55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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