नयी दिल्ली , अक्टूबर 01 -- सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के वाहनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करने और उनके नवीनीकरण के दिशा-निर्देशों में बदलाव किया है। नये दिशा-निर्देश शुक्रवार दो अक्टूबर से लागू होंगे।

नये प्रावधान के तहत शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन और निर्मित वाहनों तथा 'दिव्यांगजन' स्वामित्व श्रेणी में पंजीकृत वाहनों के लिए वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र, यूडीआईडी कार्ड या अन्य लागू अभिलेखों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर छूट वाला फास्टैग जारी किया जायेगा।

पहले दिव्यांगजनों के छूट वाले फास्टैग का हर साल नवीनीकरण कराना जरूरी था। नये दिशा-निर्देशों के अनुसार अब फास्टैग की वैधता दिव्यांगता के दर्ज प्रतिशत के आधार पर निर्धारित होगी और 70 से 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लोगों को जारी फास्टैग पांच वर्ष और 40 से 70 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले लोगों को जारी फास्टैग तीन वर्ष के लिए वैध होगा।

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