नयी दिल्ली , फरवरी 17 -- दिल्ली विश्वविद्यालय ने परिसर में सार्वजनिक बैठकों, जुलूसों, प्रदर्शनों और किसी भी प्रकार के विरोध-प्रदर्शन पर एक माह के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर की ओर से मंगलवार को जारी आदेश में विश्वविद्यालय परिसर में सार्वजनिक बैठकों, जुलूसों, प्रदर्शनों और किसी भी प्रकार के विरोध-प्रदर्शन पर एक माह के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है जो आज से प्रभावी हो गया है तथा एक महीने तक लागू रहेगा।
आदेश के अनुसार परिसर में अनियंत्रित सार्वजनिक सभाओं और प्रदर्शनों से यातायात अवरोध, जन-जीवन को खतरा तथा शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका जताई गई है। आदेश में कहा गया है कि पूर्व में भी कई बार आयोजक ऐसे कार्यक्रमों को नियंत्रित करने में असफल रहे, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हुई।
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