रांची , जुलाई 27 -- झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, 2026 के निमित्त 05 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन होना है।

इसके उपरांत दावा एवं आपत्ति अवधि के दौरान मतदाताओं की सुविधा के लिए 15 अगस्त को राज्य के सभी मतदान केन्द्रों में ग्राम सभा आयोजित किया जाना है। श्री कुमार ने बताया कि मतदाता सूची मैनुअल, 2023 में वर्णित प्रावधान के तहत 15 अगस्त को राज्य के सभी मतदान केन्द्रों में ग्राम सभा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

श्री कुमार ने सभी विधानसभा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि 15 अगस्त को बूथ लेवल पदाधिकारी प्रारूप मतदाता सूची में अंकित सभी मतदाताओं का नाम उच्च स्वर में पढ़कर सुनाएंगे। साथ ही दिनांक 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूरी करने वाले पात्र भारतीय नागरिकों से प्रपत्र 6 के साथ घोषणा पत्र भरकर मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अनुरोध करें।

श्री कुमार ने कहा कि यदि प्रारूप मतदाता सूची में कोई अशुद्धि पाई जाती है, तो प्रपत्र 8 भर कर समर्पित करने का अनुरोध करेंगे। बीएलओ चुनाव पाठशाला के सदस्यों के सहयोग से इस ग्राम सभा के आयोजन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें।

श्री कुमार ने कहा कि मतदाता सूची से संबंधित यह ग्राम सभा पृथक से आयोजित की जाएगी और अन्य विभागीय कार्यक्रमों के साथ इस ग्राम सभा की कार्यवाही को संलग्न नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि विभिन्न प्रिन्ट, इलेक्ट्रानिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से इस ग्राम सभा का आयोजन का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे, ताकि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण के पश्चात शुद्ध एवं त्रुटि रहित मतदाता सूची का निर्माण हो सके, जिसमें कोई भी पात्र भारतीय नागरिक न छुटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में पंजीकृत न हो सके।

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