पटना , मई 29 -- दानापुर के अनुमंडल दंडाधिकारी अनिरूद्ध पाण्डेय ने अनुमण्डल में स्थित गंगा नदी एवं अन्य नदियों में चलने वाले मोटरवोट / नावों के परिचालन पर निषेधाज्ञा जारी की हैश्री पाण्डेय के ओर से जारी के निषेधाज्ञा अनुसार किसी भी परिस्थिति में अनुमंडल स्थित नदियों या गंगा नदी में नौका विहार के लिए चलने वाले मोटरवोट/नावों का परिचालन सूर्यास्त के पश्चात तथा सूर्योदय के पहले तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने स्पस्ट किया है कि यह आदेश अनुमण्डल प्रशासन की ओर से विधि-व्यवस्था में प्रयुक्त नावों/मोटर संचालन पर प्रभावी नहीं होगा।

इस आदेश में यह नही स्पस्ट किया गया है कि बिना निबंधन के किसी भी मोटरवोट/नावों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा अंचलाधिकारी / थानाध्यक्ष को कहा गया है कि इस आदेश के अनुरूप निगरानी का प्रबंध करें।

श्री पाण्डेय ने यह आदेश मौसम में आये परिवर्तन तथा आंधी और तूफान के साथ तेज गति से चलने वाली हवाओं के मद्दे नजर जान माल को खतरे की संभावना को देखते हुए दिया है। यह आदेश दिनांक 29 मई से लेकर 14 जून की रात्रि तक लागू रहेगा।

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