पटना , अगस्त 28 -- ाखिल-खारिज मामलों के निष्पादन में गंभीर अनियमितता, लापरवाही और मनमानेपन को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने गंभीरता से लेते हुए कड़ा कदम उठाया है। भोजपुर जिले के शाहपुर अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी एवं वर्तमान में सिवान में पदस्थापित सोनू कुमार गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।विभागीय आदेश के अनुसार, समाहर्ता, भोजपुर द्वारा सहयोग पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के संबंध में भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। शिकायत सहयोग पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुई थी। जांच में दो दाखिल-खारिज वाद के निष्पादन में गंभीर अनियमितता, लापरवाही और मनमानेपन के आरोप सामने आए।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसे सरकारी कार्यों के प्रति गंभीर लापरवाही मानते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1) के तहत श्री गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा।
विभाग ने मामले में सिर्फ निलंबन तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी है। समाहर्त्ता, भोजपुर को सोनू कुमार गुप्ता के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने तथा की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
विभाग के इस कदम से स्पष्ट है कि दाखिल-खारिज जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्यों में लापरवाही, मनमानी अथवा अनियमितता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम नागरिकों की शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी।
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि सहयोग पोर्टल जनता की सुविधा और उनकी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए किया गया महत्वपूर्ण प्रयोग है। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों को नजरअंदाज करना अथवा राजस्व कार्यों में लापरवाही और मनमानी करना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सहयोग पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की जांच कर दोषी पाए जाने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। राजस्व विभाग में जनता के कार्यों के प्रति जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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