भभुआ , सितंबर 24 -- बिहार के कैमूर जिले में दहेज हत्या के करीब 14 वर्ष पुराने मामले में अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

कैमूर पुलिस के अनुसार, पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, समर्पित आरोप पत्र तथा अभियोजन पक्ष की गवाही के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय-सह विशेष न्यायाधीश (एडीजे-2) विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने कुदरा थाना कांड संख्या 233/2012 के अभियुक्त अरविंद कुमार, पिता हरिनारायण सिंह, निवासी भटवलिया थाना कुदरा, जिला कैमूर को दहेज हत्या के मामले में दोषी पाया।

अदालत ने इस मामले में दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(बी) के तहत सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित