नयी दिल्ली , सितंबर 17 -- केंद्र सरकार ने डॉक्टर के पर्चे के बिना दवाओं की आपूर्ति करने वाले लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य करने और उसकी रिकॉर्डिंग कम से कम तीन महीने तक सुरक्षित रखने का प्रस्ताव दिया है।
ड्रग्स रूल्स, 1945 में प्रस्तावित संशोधनों के तहत ऐसे प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी प्रणाली लगाना और उसका रखरखाव करना अनिवार्य होगा, ताकि दवाओं की बिक्री की पुष्टि की जा सके। प्रस्तावित प्रावधान को नियम 65 में उप-नियम (2ए) के रूप में जोड़ा गया है। यह नियम दवाओं की बिक्री और आपूर्ति से संबंधित शर्तों से जुड़ा है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से विचार-विमर्श के बाद आठ सितंबर को इसका मसौदा जी.एस.आर. 791(ई) जारी किया।
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