नई दिल्ली दतिया , अप्रैल 02 -- नयी दिल्ली की विशेष एमपीएमएलए अदालत ने लगभग 25 वर्ष पुराने बैंक घोटाला एवं भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में मध्यप्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने सजा सुनाने के साथ ही राजेंद्र भारती और एक अन्य आराेपी को 4.50 लाख रुपए के निजी मुचलके (बॉन्ड) पर 60 दिन की अपील अवधि तक अंतरिम जमानत भी प्रदान की है।

प्रकरण के अनुसार आरोपियों पर बैंक से जुड़े लेन-देन में अनियमितता, फर्जी दस्तावेज तैयार कर आर्थिक लाभ लेने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप थे। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोप सिद्ध मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 409 एवं 120-बी के तहत दोषसिद्धि दर्ज की।

विशेषज्ञों के अनुसार अदालत के फैसले के साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान लागू हो गए हैं। कानूनन यदि किसी जनप्रतिनिधि को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है।

हालांकि अदालत ने अपील के लिए 60 दिन का समय दिया है, जिसके दौरान आरोपी उच्च न्यायालय में सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं।

राजेंद्र भारती को कल इस मामले में दोषी ठहराया गया था। उनकी सजा का ऐलान अदालत ने आज किया है।

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