अगरतला , मई 31 -- दक्षिण त्रिपुरा में साबरूम की एक स्थानीय अदालत ने एक कॉलेज शिक्षिका को टक्कर मारने के मामले में मोटरसाइकिल सवार गौतम दास को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

दक्षिण त्रिपुरा जिले के साबरूम थाना क्षेत्र में आने वाले जलीफा शास्त्री कॉलोनी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-08 पर 30 दिसंबर 2022 की दोपहर को यह हादसा हुआ था, जब पीड़िता महाविद्यालय शिक्षिका कीर्ति चक्रवर्ती अपने पति तपन कुमार रॉय के साथ पैदल कहीं जा रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी थी।

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