अगरतला , अक्टूबर 14 -- त्रिपुरा में खोवाई जिले की एक अदालत ने पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
पुलिस के अनुसार, दोषी राजेंद्र मालसोम तेलियामुरा थाना क्षेत्र के दूरस्थ देबथांग पारा इलाके का निवासी है। उसे खोवाई की जिला एवं सत्र न्यायालय ने बुधवार को यह सजा सुनायी।
अदालत ने दोषी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं चुकाने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
यह मामला विशेष पॉक्सो वाद संख्या 02/2022 के तहत सुना गया। इसकी शुरुआत तेलियामुरा थाना कांड संख्या 147/2021 से हुई थी। यह मामला 11 दिसंबर 2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) और 506 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा चार के तहत दर्ज किया गया था।
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