अगरतला , मार्च 10 -- त्रिपुरा के धलाई जिले की एक अदालत ने 2013 में लोंगथराई घाटी की टैंकरई पोस्ट में हुई घातक गोलीबारी मामले में त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (टीएसआर) के जवान बिजोय देबबर्मा को दोषी करार दिया है।
अम्बासा के सत्र न्यायाधीश ने देबबर्मा को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उसे 10,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। यदि वह जुर्माना भरने में विफल रहता है, तो उसे छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
दोषी को धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ 10 साल की कैद, धारा 201 (साक्ष्य मिटाना) के तहत 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ सात साल की कैद और शस्त्र अधिनियम की धारा 27(1) के तहत 2,000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल की कैद की सजा भी सुनाई गई है। अदालत ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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