अगरतला , जुलाई 22 -- दक्षिण त्रिपुरा के सब्रूम स्थित एक विशेष स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में दो लोगों को दोषी पाये जाने के बाद दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है और दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

दोषी ठहराये गये व्यक्तियों के नाम सब्रूम निवासी अभिजीत दास (28) और सुब्रत दास (23) है। रिपोर्ट के अनुसार यह मामला 22 अप्रैल 2023 को हुई घटना से जुड़ा है। रात के समय पुलिस की एक गश्ती टीम ने सब्रूम-वैष्णवपुर मार्ग पर महेंद्रनाथ टीला के पास एक मोटरसाइकिल को रोका था।

आरोप है कि मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस के रुकने के इशारे को नजरअंदाज कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। तलाशी लेने पर पुलिस को मोटरसाइकिल से 10.11 ग्राम हेरोइन और 77 याबा गोलियां मिलीं, जिसके बाद एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

अभियोजन पक्ष के 10 गवाहों के बयानों और पेश किये गये सबूतों की समीक्षा के बाद विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश असित देबनाथ ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया और 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना न चुकाने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। फैसला आते ही दोषियों को बेलोनिया सुधार गृह भेज दिया गया।

विशेष लोक अभियोजक प्रियंका मजूमदार ने बताया कि एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के अनुसार गवाहों के बयानों और जांच के दौरान बरामद मादक पदार्थों के आधार पर यह सजा दिलायी गयी है।

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