बेंगलुरु , मई 20 -- कर्नाटक में बेंगलुरु की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से जुड़े एक आतंकवादी को आतंकी गतिविधियों के लिए युवाओं की भर्ती करने तथा उन्हें कट्टरपंथी बनाने के जुर्म में सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अधिकारियों के मुताबिक दोषी को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के लिए कमज़ोर युवाओं को प्रोत्साहित करने तथा भर्ती करने में उसकी भूमिका के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के अलग-अलग नियमों के तहत दोषी पाया गया।

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