चेन्नई , अगस्त 28 -- मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ दल टीवीके नेता और तमिलनाडु के लोक निर्माण एवं खेल विकास मंत्री आधव अर्जुन की एक करोड़ रुपये की मानहानि याचिका पर पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और द्रमुक आईटी विंग को नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति के. गोविंदराजन तिलकावती ने मंत्री के वकील ए.पी. सूर्यप्रकाशम की प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद यह नोटिस जारी किया, जिसका जवाब 15 सितंबर तक देना होगा।
मंत्री आधव अर्जुन ने श्री स्टालिन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए एक पोस्ट के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस पोस्ट में आरोप लगाया गया था कि 258 करोड़ रुपये के मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार मुख्य आरोपी जॉन ब्रिट्टो, मंत्री का करीबी रिश्तेदार है।
अपनी याचिका में मंत्री ने आरोपी से किसी भी प्रकार के संबंध से साफ इनकार किया और कहा कि इस झूठे और मनगढ़ंत बयान से उनकी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचा है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित