पिथौरागढ़ , मई 30 -- उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सरकारी ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी से मारपीट करना एक आरोपी को महंगा पड़ गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) पिथौरागढ़ की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार एक जुलाई 2024 को कांस्टेबल हरीश लटवाल पिथौरागढ़ के नगरपालिका तिराहे पर ड्यूटी में तैनात था। इसी दौरान सिमलगैर बाजार निवासी लोकेश जोशी उर्फ बंटी सार्वजनिक स्थान पर हंगामा और गाली-गलौज कर रहा था। पुलिसकर्मी द्वारा उसे समझाने और ऐसा करने से रोकने पर वह भड़क गया तथा कांस्टेबल के साथ मारपीट करने लगा। आरोप है कि उसने पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी और जान से मारने की धमकी भी दी।
घटना के बाद कोतवाली पिथौरागढ़ में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक सुशीला आर्या ने की और 18 दिसंबर 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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