उज्जैन , मई 29 -- मध्यप्रदेश के उज्जैन की विशेष अदालत ने डोडा चूरा की तस्करी के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और दो लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार पटेल ने राजस्थान के बीकानेर जिले के सादोलाई थाना क्षेत्र निवासी आरोपी ओमप्रकाश बिश्नोई (39) को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15-सी सहपठित धारा 29 के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बीकानेर निवासी ट्राला चालक ओमप्रकाश बिश्नोई तथा उसका साथी सोमनाथ ट्राले के आगे कार से पायलटिंग करते हुए अवैध डोडा चूरा लेकर नीमच की ओर से उज्जैन आए हैं और आगर रोड मार्ग से राजस्थान जाने वाले हैं।
सूचना के आधार पर पुलिस ने मक्सी रोड पर खड़े ट्राला और कार की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार में रखे तीन बोरे और ट्रक में कपासिया के खाली बोरों के नीचे छिपाकर रखे गए 37 बोरों सहित कुल 40 बोरों में लगभग आठ क्विंटल डोडा चूरा बरामद किया गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आवश्यक अनुसंधान के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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