मुंबई , जुलाई 18 -- मुंबई की एक अदालत ने जम्मू-कश्मीर की महिला क्रिकेटर फरखंदा अजीज खान की उस मामले में जमानत मंजूर कर ली है, जिसमें वह सेक्सटॉर्शन के मामले में मुख्य आरोपी है।
अदालत ने 30 वर्षीय फरखंदा को कुछ शर्तों के साथ एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है।
यह आदेश तब आया है, जब इस अपराध की जांच अभी चल ही रही है। खान उस कथित सेक्सटॉर्शन रैकेट से जुड़े मामले के आरोपियों में शामिल है, जिसकी जांच मुंबई अपराध विभाग कर रही है।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि जांच अभी चल रही है और आरोपी जांच के साथ छेड़छाड़ कर सकती है, जबकि बचाव पक्ष ने आगे की कार्यवाही पूरी होने तक आरोपी को रिहा करने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली और खान को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया।
अदालत ने फरखंदा को मुकदमे की कार्यवाही में शामिल होने का निर्देश दिया और बिना अनुमति के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी। उनसे अपना पता देने को भी कहा गया है।
जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के बोनियार तहसील की रहने वाली और जम्मू-कश्मीर टी-20 लीग से जुड़ीं खान को अप्रैल में नयी दिल्ली के एक होटल से उनके 27 वर्षीय भाई बाजिल खान के साथ गिरफ्तार किया गया था। बाद में उनके साथी इम्तियाज उद्दीन वानी (22) को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था।
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