भोपाल , मई 15 -- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में चर्चित ट्विशा शर्मा आत्महत्या प्रकरण में आरोपी भोपाल उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरी वाला सिंह को जिला न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई। प्रकरण की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी की अदालत में हुई। देर शाम तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी के अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार कर लिया।

भोपाल के कटारा हिल्स थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 133/2026 के अनुसार यह मामला ट्विशा शर्मा की मृत्यु से जुड़ा है। पुलिस ने प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 80(2), 85, 3(5) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 एवं 4 के तहत मामला दर्ज किया है।

सुनवाई के दौरान जिला न्यायालय परिसर में दिनभर हलचल बनी रही। मृतका पक्ष के परिजनों के साथ बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। मृतका पक्ष की ओर से दिल्ली की एक अधिवक्ता ने ऑनलाइन आपत्ति भी प्रस्तुत की थी।

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