चंडीगढ़ , मार्च 13 -- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राज्य योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को 45 एचपी या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर पर मिलने वाली सब्सिडी योजना की समय-सीमा बढ़ा दी है।
विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि योजना के दौरान कई किसानों ने पोर्टल पर परमिट डाउनलोड करने, ट्रैक्टर खरीद के बाद बिल अपलोड करने, निर्माताओं द्वारा बिलों की स्वीकृति और डीलरों को इन्वेंटरी ट्रांसफर से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों की जानकारी दी थी। इन समस्याओं के कारण पात्र किसानों के योजना का लाभ लेने से वंचित रहने की आशंका थी, इसलिए विभाग ने तय समय-सारिणी में बदलाव करने का निर्णय लिया।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब किसान और ट्रैक्टर निर्माता 17 मार्च 2026 तक पोर्टल पर सभी ऑनलाइन औपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे। इसमें परमिट डाउनलोड करना, ट्रैक्टर खरीदना, बिल अपलोड करना तथा निर्माताओं द्वारा इन्वेंटरी ट्रांसफर और बिलों की मंजूरी शामिल है।
विभाग के अनुसार मौके पर सत्यापन के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम 20 मार्च 2026 को आयोजित किया जाएगा। इसके बाद उपनिदेशक कृषि द्वारा सब्सिडी से संबंधित सत्यापन और पोर्टल पर अंतिम स्वीकृति की प्रक्रिया 24 मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएगी।
प्रवक्ता ने बताया कि किसानों ट्रैक्टर निर्माताओं और डीलरों तक योजना की जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार के निर्देश दिये गये हैं, ताकि अधिक से अधिक पात्र किसान इसका लाभ उठा सकें।
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