भोपाल , अक्टूबर 27 -- मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं से दीपावली पर विद्युत सुरक्षा संबंधी सावधानियां बरतने की अपील की है। कंपनी ने पटाखा व्यापारियों से बिजली लाइनों और ट्रांसफार्मरों के नीचे या उनसे सटाकर दुकानें नहीं लगाने तथा बिजली लाइनों के आसपास पटाखे और आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं करने का आग्रह किया है।

कंपनी ने कहा कि दीपावली पर प्रकाश व्यवस्था के लिए उपभोक्ता अपने परिसर में उपलब्ध बिजली कनेक्शन से स्वीकृत भार के अनुसार ही बिजली का उपयोग करें। बिना अनुमति अतिरिक्त भार बढ़ाने या सीधे तार डालकर बिजली का उपयोग करने से बचें। बिजली चोरी और बिना स्वीकृति भार बढ़ाना विद्युत अधिनियम 2003 के तहत दंडनीय है।

मिठाई, मूर्तियां, सजावटी सामग्री, बर्तन और पटाखों सहित दीपावली से जुड़ी वस्तुओं की अस्थायी दुकानें लगाने वाले व्यापारियों से नियमानुसार अस्थायी बिजली कनेक्शन लेने की अपील की गई है। कंपनी ने कहा कि दुकानें बिजली के ट्रांसफार्मरों और लाइनों से सुरक्षित दूरी पर लगाई जाएं, ताकि विद्युत दुर्घटनाओं की आशंका कम हो सके।

कंपनी ने अपने मैदानी अमले और सतर्कता विंग को सघन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। बिजली चोरी, स्वीकृत भार से अधिक बिजली उपयोग या स्वीकृत प्रयोजन के बजाय अन्य कार्यों में बिजली के इस्तेमाल के मामले सामने आने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 और 138 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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